‘पैसा देना है कि नहीं…?’, चेक बाउंस के केस में राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव चेक बाउंस मामले में कुछ दिनों पहले ही में जेल गए थे. अब बेशक वो जेल के बाहर हैं, लेकिन केस अभी भी जारी है. इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है. इस दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव को इस बात का राहत दिया है कि वो फिलहाल जेल नहीं जाएंगे.

राजपाल यादव के वकील ने कहा कि हमने रेगुलर जमानत की याचिका दाखिल की है… कोर्ट की दी गई अंतरिम जमानत आज खत्म हो रही है… मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अब तक 4.25 करोड पेड कर दिया गया है 25 लाख रूपये का डिमांड ड्राफ्ट आज दे रहे हैं.

कोर्ट ने कहा कि आपने पर्याप्त धनराशि दे दी है इसलिए हम आपको दोबारा जेल नहीं भेज रहे हैं.कोर्ट ने राजपाल यादव से पूछा कि आपने लोन तो लिया था … कोर्ट मे मौजूद राजपाल यादव ने कहा कि हां लिया था. जज ने कहा कि आपको कई बार मौका दिया गया था लेकिन आपने जमा नहीं किया.

राजपाल यादव को कोर्ट ने लगाई फटकार

राजपाल यादव ने कहा कि 2016 में जज साहब ने कहा कि दस करोड 40 लाख देना है. मै अपने एक दोस्त की 28 करोड की संपत्ति का कागज लाया था. कोर्ट ने पूछा कि पैसा देना है कि नहीं..

पैसा देना है कि नहीं...?', चेक बाउंस के केस में राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार
पैसा देना है कि नहीं...?', चेक बाउंस के केस में राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

राजपाल यादव ने कहा कि मैं पैसा दे चुका हूं. जब दो करोड दे चुका था और बाकी पैसा लेने के बजाय दूसरी पार्टी ने कहा कि हमे पैसा नहीं इनको जेल भेजना चाहते है फिर मै जेल चला गया.

जब जेल चला गया तो फिर वो पैसा तो खत्म हो जाता है क्योकि हम तो सजा काट चुके हैं.राजपाल यादव ने कहा कि फिल्म मे 22 करोड लगा था पांच करोड नहीं 17 करोड बर्बाद हुआ है.

कोर्ट ने कहा कि आखिरी बार आपको बोला जा रहा है कि आप पैसा लौटाते है तो केस खत्म हो जाएगा.. अगर बहस करना चाहते है तो फिर बहस कीजिए.दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई में हम केस तय कर देंगे.हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई टाली नहीं जाएगी.. हम केस सुनेंगे और तय कर देंगे. 30 मार्च को अगली सुनवाई.

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